विकासनगर। पत्नी की हत्या के आरोपित पति को कोर्ट ने दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान अभियुक्त पर अर्थदण्ड भी लगाया गया है, जिसे अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद्र बहुगुणा ने बताया कि 20 अगस्त 2018 को रिहान पुत्र अब्दुल हसन निवासी ढकरानी ने अपनी पुत्रवधु गुलफ्सा की गुमशुदगी विकासनगर कोतवाली में दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 19 अगस्त को पुत्रवधु रात में घर से कहीं चली गई। मायके में फोन किया तो वहां भी नहीं पहुंची। उधर गुलफ्सा की मां जमीला पत्नी मोहम्मद उमर निवासी जगाधरी हरियाणा ने कोतवाली पुलिस को दिए तहरीर में दामाद जुबेर पुत्र रिहान निवासी ग्राम ढकरानी पर दहेज के लिए पुत्री की हत्या का आरोप लगाया। 26 अगस्त 2018 को जुबेर की निशानदेही पर गुलफ्सा का शव ढालीपुर पावर हाउस के इंटेक से बरामद हो गया। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक ने गुलफ्सा की मौत गला घोटने से होना बताया। पुलिस ने जुबेर को गिरफ्तार कर लिया। विचारण के दौरान जुबेर जेल में बंद रहा। न्यायालय में 17 गवाहों में से दस के बयान दर्ज कराए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त जुबेर को राहुल गर्ग अपर सत्र न्यायाधीश विकासनगर ने दहेज हत्या का दोषी करार दिया।