Thursday, May 16, 2024
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अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

देहरादून में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज पंकज तोमर की कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 52 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 45 हजार पीड़िता को देने के लिए कहा गया है। दोषी ने साल 2018 में नाबालिग लड़की को स्कूल जाते समय अपहरण करने के बाद दुष्कर्म किया था।

बता दें कि 30 अगस्त 2018 को पीड़ित की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सतेंद्र देवासी जिला संभल उसके साथ एक भवन में बिजली फिटिंग का काम करता था। 30 अगस्त को पीड़ित की 13 वर्षीय बेटी स्कूल जा रही थी। इस दौरान सतेंद्र उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। अगले दिन सतेंद्र के पिता का फोन महिला के पास आया और कहा कि उनकी बेटी को लौटाने वह आ रहे हैं। सतेंद्र के पिता ने नजीबाबाद आने के लिए कहा। महिला जब नजीबाबाद पहुंची तो सतेंद्र के पिता का फोन बंद हो गया था। उसके बाद वह सतेंद्र के मूल आवास संभल चली गई। जब नाबालिग लड़की की मां घर पहुंचे तो सतेंद्र की मां ने बताया की सतेंद्र के पिता लड़की को लेकर नजीबाबाद गए हैं। उसी दौरान सत्येंद्र के पिता का दोबारा से फोन आया और कहा कि वह अपनी लड़की की शादी सतेंद्र से कर दे। यदि नहीं कर सकते हैं तो अपनी लड़की को ढूंढ लो। उसके बाद लड़की की मां अपने घर वापस आ गयी। नाबालिग लड़की की मां की तहरीर के आधार पर सत्येंद्र के खिलाफ थाना पटेल नगर में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी। 27 अक्टूबर 2018 को पुलिस ने आईएसबीटी के पास से लड़की को ढूंढ लिया. साथ ही सतेंद्र को गिरफ्तार किया गया। लड़की ने बयान में बताया था कि सतेंद्र उसे स्कूल जाते समय अपने साथ ले गया. उसे अपने घर ले जाने के बाद लखनऊ लेकर चला गया. लखनऊ में सतेंद्र ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने शादी का ड्रामा भी किया। जब लड़की परेशान हो गई तो उसने भागने की कोशिश की। इससे सतेंद्र डर गया और उसे देहरादून छोड़ने आ रहा था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

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