नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर काॅलेजियम की सिफारिशों को लटकाने के मामले में केन्द्र सरकार को नसीहत दी है। अदालत ने सरकार से तल्ख लहजे में कहा कि ख्याल रहे कि जो हमें चाहिए वो पूरा होता रहे। बता दें कि अदालत एक अवमानना याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें बेंगलुरु बार एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक अवमानना याचिका दायर की थी। इसमें कॉलेजियम की सिफारिशों को लागू करने में हो रही देरी का जिक्र था। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच के सामने ये तथ्य लाया गया कि सरकार कुछ सिफारिशों को तुरंत लागू कर देती है जबकि कुछ सिफारिशों को रोक लिया जाता है। इस पर तीन जजों की बेंच ने सरकार को सख्त नसीहत दी। केंद्र की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण पैरवी कर रहे थे। सॉलिसिटर जनरल सुनवाई के दौरान आज अदालत में पेश नहीं हो सके थे।