Saturday, July 27, 2024
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बड़ी खबरः लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को मिली राहत! सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक बढ़ाई अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में निचली अदालत को रोजाना सुनवाई करने का निर्देश देना संभव नहीं है, क्योंकि इससे अन्य लंबित मामलों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी हैं। इस हिंसा में आठ लोगों की जान चली गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे. के. माहेश्वरी की पीठ ने निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए पत्र पर गौर करते हुए कहा कि निचली अदालत मामले पर गंभीरता से सुनवाई कर रही है। वहीं, हिंसा में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से निचली अदालत को मामले की हर दिन सुनवाई करने का निर्देश देना का अनुरोध किया था। उन्होंने पीठ को बताया कि अभियोजन पक्ष के 200 गवाहों में से अब तक सिर्फ तीन के बयान दर्ज किए गए हैं। इस पर पीठ ने कहा, “हर दिन सुनवाई करना संभव नहीं है… वहां अन्य मामले भी लंबित हैं। इससे अन्य लंबित मुकदमे प्रभावित हो सकते हैं।” भूषण ने कहा कि आम तौर पर देखा गया है कि सुनवाई के दौरान मामले 20 साल तक खिंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि निचली अदालत से एक हफ्ते में दो गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए तो कहा जा सकता है।

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