नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। पीठ ने पूंजी बाजार नियामक से 14 अगस्त तक एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट देने को भी कहा। सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हम अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के नतीजों से निपट रहे हैं। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में एमरीएस मानदंडों का पालन न करने के मुद्दे का कुछ असर है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह पर लगे शेयर मूल्यों में हेराफेरी के आरोपों की जांच पर अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने अडानी मामले में न्यायमूर्ति ए एम स्प्रे समिति की रिपोर्ट सभी पक्षकारों के साथ साझा करने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले पर 11 जुलाई को करेगा सुनवाई।