Saturday, July 27, 2024
No menu items!
Google search engine
- Advertisement -spot_imgspot_img
Homeउत्तराखंडरुड़की मेयर गौरव गोयल के खिलाफ हाईकोर्ट ने दिए कार्रवाई के आदेश

रुड़की मेयर गौरव गोयल के खिलाफ हाईकोर्ट ने दिए कार्रवाई के आदेश

रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पद के दुरुपयोग मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से दो महीने के भीतर नगर निगम एक्ट की संशोधित धारा 16 के तहत गौरव गोयल के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।

दरअसल, रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि नगर निगम एक्ट की संशोधित धारा 16 के अंतर्गत दो माह के भीतर कार्रवाई करें। वहीं, मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने जनहित याचिका अंतिम रूप से निस्तारित कर दी है।

बता दें कि रुड़की निवासी अमित अग्रवाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने आरोप लगाया है उन्होंने किसी भूमि की लीज बढ़ाने के एवज में 25 लाख रुपए फोन कर मांगे और उनकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। बाद में उनके वॉइस सैंपल को फोरेंसिक लैब भेजा गया। फोरेंसिक की रिपोर्ट सही पाई गई।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मेयर गोयल ने अपनी एक महिला कर्मचारी के पति को झूठे केस में फंसाया। बाद में उसपर दवाब डाला गया कि वो केस तभी वापस लेंगे, जब वो उनके साथ संबंध बनाएंगे। पुलिस ने इस केस में मेयर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बाद में उसमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी। निचली अदालत ने इस रिपोर्ट को निरस्त कर दोबारा से जांच करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि मेयर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। जिसकी शिकायत सरकार को भी की गई, लेकिन अभी तक उनको पद से नहीं हटाया गया।

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

ताजा खबरें