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देहरादून– अब जबरन धर्मांतरण पर होगी 10 साल की सजा, नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा उत्तराखंड उच्च न्यायालय, कैबिनेट बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले

देहरादून। सचिवालय में बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें कई महत्त्वपूर्ण फैसलों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी।
जिसमें राज्य में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाना, उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट करना जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
कैबिनेट बैठक में 26 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें से एक को छोड़कर सभी 25 प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
•उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में किए गए सख्त संशोधन, उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब होगा संज्ञेय अपराध, नए कानून में 10 साल की सजा का होगा प्रावधान। अब जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में लगेगी रोक।
•जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को वर्ष 2013 में बने अधिनियम के तहत किया जाएगा पुनर्वास।
•पशुपालकों को कैबिनेट बैठक से मिली राहत,
भूसा ओर शैलेश पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाया गया, भूसे पर 50 प्रतिशत सब्सिडी, ओर शैलेश पर 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
•कौशल विकास में रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरण में किया भुगतान
•हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर भी लगी मुहर।

इस पर भी हुई चर्चा
बैठक में राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, नर्सिंग भर्ती नियमावली को मंजूरी, खनन नीति में वन स्टेट वन रॉयल्टी का प्रावधान, पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश के लाभ का प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। आवास विकास विभाग, राजस्व, लोनिवि, गृह विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं।

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