नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के उदयपुरी में संचालित रिद्धि सिद्धि स्टोन क्रेशर द्वारा मानकों को पूरा नही करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने स्टोन क्रेशर के निर्माण पर लगी रोक को जारी रखते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
आपकों बता दे कि रामनगर निवासी अजीत सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा रामनगर उदयपुरी के रिहायशी क्षेत्र में स्टोन क्रेसर लगाने की अनुमति प्रदान की है जबकि यह रिहायशी क्षेत्र है। जो कि औद्योगिक विकास बोर्ड के मानकों का खुला उल्लंघन है। राज्य सरकार ने नियमों के विरुद्ध जाकर इसके संचालन हेतु अनुमति दी गयी। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से रिहायशी क्षेत्र में स्थापित हो रहे स्टोन क्रेशर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। ताकि क्षेत्र में इससे होने वाले पर्यावरण को बचाया जा सके।
नैनीतालः रामनगर के रिद्धि सिद्धि स्टोन क्रेशर पर रोक जारी! हाईकोर्ट ने सरकार से एक सप्ताह के भीतर मांगी सर्वे रिपोर्ट
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