नई दिल्ली। 17 साल बाद उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। इसी के साथ कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया है। वहीं अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया। वहीं आज जब माफिया अतीक अहमद को कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा था, तभी वकीलों ने उसके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कोर्ट परिसर में अतीक मुर्दाबाद और फांसी दो-फांसी दो के नारे लगाए गए। बता दें कि उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था। कोर्ट का यह फैसला इसलिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया। इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी यहीं लाया गया था।